Lakshmi Vilas Bank Crisis: लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने की पाबंदी, 25000 से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
Lakshmi Vilas Bank Moratorium: तमिलनाडु के निजी बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने एक महीने यानि 16 दिसंबर तक के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है और ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे।
हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए ग्राहकों को छूट दी गई है। इस छूट के अंतर्गत ग्राहक रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपये से अधिक की निकासी कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे। इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
बैंक के शेयर में भारी गिरावट
इसके बाद आज लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में जोरदार गिरावट देखी जा रही है। 12.45 के स्तर पर खुलने के बाद सुबह 10.46 बजे इसमें 19.94 फीसदी की गिरावट आई। पिछले कारोबारी दिन यह 15.55 के स्तर पर बंद हुआ था। मौजूदा समय में बैंक का बाजार पूंजीकरण 4.19 अरब रुपये है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर के छह बजे शाम से लेकर 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। यह आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है।
जालना के मंता अर्बन कोआपरेटिव बैंक से धन निकासी पर छह महीने की पाबंदी
भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और कर्ज के लेन देन को लेकर छह माह के लिए पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से छह माह तक प्रभावी होंगे।
इन निर्देशों के अनुसार, यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गयी है। वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा।