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पीएनबी घोटालाः मेहुल चोकसी की संपत्तियां जब्त करने पर लगी रोक

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: sapna singla Updated Fri, 08 Mar 2019 03:56 PM IST
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tribunal ask ed to stay attachment of mehul choksey gitanjali gems property
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पंजाब नेशनल बैंक में हुए 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त करने पर अपीलीय प्राधिकरण ने रोक लगा दी है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विरोध करने के बाद यह रोक लगाई गई है। 

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दिसंबर में कोर्ट ने दिया था आदेश

पिछले साल दिसंबर में पीएमएलए कोर्ट ने चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद ईडी लगातार चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने लगा था। 

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ईडी ने शुरू की थी कार्रवाई

भारत की नागरिकता छोड़ने वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूरी रकम वसूलने लगा था। ईडी समेत कई एजेंसियां इस मामले पर नजर बनाए हैं और विभिन्न देशों से संपर्क में हैं।


निदेशालय इस घोटाले में अब तक पांच हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति देश-विदेश में जब्त कर चुका है। जांच एजेंसियां पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप समेत कई देशों में चोकसी और नीरव मोदी की संपत्ति की निशानदेही में लगी हैं।

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कैरिबियन देश का नागरिक बन चुका है चोकसी

मेहुल चोकसी ने कैरिबियन देश एंटिगुआ एंड बारबुडा की नागरिकता ले ली है। जिन संपत्तियों को गिरवी रखकर चोकसी ने कर्ज लिया था उनमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित प्रॉपर्टी, पनवेल और रायगढ़ स्थित 27 प्लॉट, नासिक स्थिति 42 छोटे-बड़े प्लॉट और तेलंगाना में 38.51 हेक्टेयर के दो प्लॉट शामिल हैं। साथ ही चोकसी 12 डिफॉल्टर लोन अकाउंट का गारंटर भी है। प्रीति चौकसी और दिवंगत गुनियाल चोकसी दो सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं।

इसलिए किया बैंक ने विरोध

आईसीआईसीआई बैंक ने प्राधिकरण में अपील करते हुए कहा है कि अगर ईडी संपत्ति को जब्त कर लेगा तो फिर मेहुल और उसकी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। आईसीआईसीआई ने गीतांजलि के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत मांगी है। 

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत 60 से अधिक कंपनियों की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रतिबंधित की गई कंपनियों में गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र ब्रांड और फायरस्टार डायमंड भी शामिल हैं। साथ ही इसमें साझेदार कंपनियां सोलर एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड भी हैं। 

23 फरवरी, 2018 को एनसीएलटी की मुंबई शाखा में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी और इसी के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। अगले आदेश तक इन कंपनियों की रकम, संपत्तियों को हटाने, हस्तांतरण या निपटान पर रोक रहेगी। एनसीएलटी इस मामले पर 26 मार्च को सुनवाई करेगी। पीएनबी घोटाले की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय भी जांच कर रहा है। 

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