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कोमो हाउस मारपीट केस: बलदीप और अनिकेत को नियमित जमानत
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चंडीगढ़। सेक्टर-7 स्थित कोमो हाउस में 12 जुलाई की रात कथित मारपीट, धमकी और हथियार लहराने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने आरोपी बलदीप सिंह उर्फ बल्ली और अनिकेत गुप्ता को नियमित जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानती की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए।
थाना सेक्टर-26 पुलिस ने एफआईआर नंबर 89 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया था। बलदीप को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया और कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपों की सत्यता का फैसला मुकदमे के दौरान होगा। दोनों को देश नहीं छोड़ने और गवाहों-साक्ष्यों को प्रभावित न करने की शर्त भी लगाई गई।
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थाना सेक्टर-26 पुलिस ने एफआईआर नंबर 89 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया था। बलदीप को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया और कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपों की सत्यता का फैसला मुकदमे के दौरान होगा। दोनों को देश नहीं छोड़ने और गवाहों-साक्ष्यों को प्रभावित न करने की शर्त भी लगाई गई।
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