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सिद्धू को बड़ी राहत: कोर्ट ने खारिज किया मानहानि का केस, थानेदार की पेंट गीली करने वाले बयान पर घिरे थे
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 17 Aug 2022 12:59 PM IST
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सार
2021 में सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में कांग्रेस उम्मीदवार नवतेज सिंह चीमा के समर्थन में चुनावी रैली की थी। रैली में सिद्धू ने पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये नेता थानेदार की पेंट गीली कर देता है।

नवजोत सिंह सिद्धू
- फोटो : फाइल

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विस्तार
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चंडीगढ़ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सिद्धू के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मामला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमनइंदर सिंह की कोर्ट में चल रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने एक चुनावी रैली में पंजाब पुलिस के खिलाफ विवादित बयान दिया है।
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सिद्धू की आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता चंदेल की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। किसी के पेश न होने पर अदालत ने मामले को खारिज कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद है। वे रोड रेज मामले में एक साल की सजा काट रहे हैं।
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ये था सिद्धू का विवादित बयान
2021 में सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में कांग्रेस उम्मीदवार नवतेज सिंह चीमा के समर्थन में चुनावी रैली की थी। रैली में सिद्धू ने पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये नेता थानेदार की पेंट गीली कर देता है। डीएसपी चंदेल ने सिद्धू के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे संदेश जाता है कि देश की पुलिस इतनी कमजोर है कि एक विधायक प्रत्याशी से डर जाती है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को कोई भी भाषण देते वक्त जिम्मेदार होना चाहिए।