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Haryana: दूसरे राज्यों में डेपुटेशन पर गए अधिकारी पांच साल बाद भी नहीं लौटे, सरकार ने तलब किया ब्योरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 26 Sep 2022 12:01 AM IST
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सार
हरियाणा से कर्मचारी व अधिकारी केंद्रीय उपक्रमों या फिर पड़ोसी राज्यों में डेपुटेशन पर जाते हैं। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब राज्य शामिल हैं। इनके साथ ही बीबीएमबी समेत अन्य उपक्रम हैं, जहां पर कर्मचारी व अधिकारी डेपुटेशन पर जाते हैं।

सांकेतिक तस्वीर।
विस्तार
डेपुटेशन पर हरियाणा से बाहर दूसरे राज्यों और केंद्रीय विभागों में गए अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं लौट रहे हैं। इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी भी नहीं ली जा रही है। हरियाणा वित्त विभाग ने इस गंभीरता लिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी विभागों के अध्यक्षों, बोर्ड, निगम, आयोग और अथॉरिटी के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर आगामी 10 दिन में ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों (स्कूल शिक्षकों को छोड़कर) का ब्योरा मांगा है।
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नियमों के अनुसार, कोई भी अधिकारी व कर्मचारी विभागाध्यक्ष की अनुमति से तीन साल के लिए डेपुटेशन पर जा सकता है। इसके बाद एक-एक साल और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद दो साल और डेपुटेशन का समय बढ़ सकता है। ऐसे में डेपुटेशन केवल पांच साल तक हो सकती है।
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वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि काफी संख्या में ऐसे अधिकारी व कर्मचारी हैं, जो पांच साल से भी अधिक समय से वापस नहीं लौटे। इससे भी बड़ी बात ये है कि वित्त विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनका वेतन कहां से निकल रहा है।
विभाग यह जानना चाह रहा है कि निर्धारित समय से अधिक समय तक डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों व अधिकारियों ने किसकी मंजूरी से ऐसा किया या फिर वह नियमों के खिलाफ जाकर खुद ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई पांच साल से अधिक समय से है तो वह किसकी मंजूरी है।
गौरतलब है कि हरियाणा से कर्मचारी व अधिकारी केंद्रीय उपक्रमों या फिर पड़ोसी राज्यों में डेपुटेशन पर जाते हैं। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब राज्य शामिल हैं। इनके साथ ही बीबीएमबी समेत अन्य उपक्रम हैं, जहां पर कर्मचारी व अधिकारी डेपुटेशन पर जाते हैं।
बिंदुवार मांगी जानकारी
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में विभागों से बिंदुवार जानकारी मांगी है। विभागों, निगमों और बोर्डों को अपने कर्मचारी के नाम के साथ साथ उसका पद और किस विभाग में वह डेपुटेशन पर कब से गया है, इसकी जानकारी देनी है। साथ ही संबंधित कर्मचारी व अधिकारी का डेपुटेशन कब खत्म हुआ। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया होगा कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी को डेपुटेशन देने का आधार क्या है।