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Punjab: हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब देने में की देरी, बसपा विधायक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 03 Oct 2022 09:19 PM IST
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सार

नोटिस का जवाब देने के लिए विधायक बार-बार हाईकोर्ट से समय मांग रहे थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई तीन नवंबर तक स्थगित कर दी है।

High Court imposed a fine of 20 thousand rupees on the MLA
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो चुनाव याचिकाओं पर जवाब देने में देरी करने पर नवांशहर के विधायक नछत्र पाल पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि चंडीगढ़ के सेक्टर-26 के ब्लाइंड स्कूल के खाते में जमा करवाने का आदेश दिया है।

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विधायक नछत्र पाल ने नवांशहर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें जीत मिली। निर्दलीय उम्मीदवार सन्नी सिंह ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि नछत्र सिंह ने अपने नामांकन पत्र में सही जानकारी नहीं दी है। नामांकन पत्र में आयकर रिटर्न और दर्ज मुकदमों का ब्योरा नहीं दिया गया है। बैंक खातों की जानकारी भी गलत दी गई है। सन्नी के अलावा बरजिंदर सिंह ने भी इसी आधार पर उनके नामांकन को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने नछत्र पाल को नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब देने के लिए विधायक बार-बार हाईकोर्ट से समय मांग रहे थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई तीन नवंबर तक स्थगित कर दी है।

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