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Punjab Housing Policy: कुंवारे नहीं ले सकेंगे गरीब कोटे के मकान, विधवा और तलाकशुदा कर सकेंगे आवेदन

अमित शर्मा,अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 08 Jun 2023 09:18 AM IST
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सार

पंजाब के हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने नई हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मकानों की कीमत स्थानीय इकाई द्वारा कंस्ट्रशन के हिसाब से तय की जाएगी। प्रत्येक ईडब्ल्यूएस पॉकेट में 90 फीसदी क्षेत्र घरों के लिए होगा। तीन एकड़ साइट से अधिक में यह घर नहीं बनेंगे।

Housing and Urban Department of Punjab prepared draft of new housing policy
पंजाब की नई हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार - फोटो : Istock
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पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कोटे के मकान के लिए अब शादीशुदा लोग ही पात्र होंगे। यानी गरीबों के लिए बने सस्ते मकान अविवाहित नहीं ले सकेंगे। विधवाएं और तलाकशुदा व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तीन लाख तक सालाना आय वाले ही ईएसडब्ल्यू कोटे के मकानों के लिए पात्र होंगे। पंजाब सरकार की प्रस्तावित नई हाउसिंग पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है।
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पंजाब के हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने नई हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार ने बुधवार को प्रस्तावित पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस संबंध में पंद्रह दिन के भीतर सुझाव देने के लिए कहा है। इसके बाद पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। पंजाब सरकार का लक्ष्य ईडब्ल्यूएस कोटे के हर लाभार्थी को मकान उपलब्ध करवाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लाने की तैयारी में है।
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ये रखी गई हैं शर्तें
  • कम से कम दस साल पंजाब का निवासी होना चाहिए
  • 15 साल तक अलॉट मकान को नहीं बेच सकेंगे
  • किराए पर नहीं दे सकेंगे, 3 साल बार लीज रिन्यु करवानी होगी
  • ग्राउंड फ्लोर के मकान दिव्यांग कोटे के लोगों को दिए जाएंगे

मोहल्ला क्लीनिक व कम्युनिटी सेंटर की सुविधा होगी
मकानों की कीमत स्थानीय इकाई द्वारा कंस्ट्रशन के हिसाब से तय की जाएगी। प्रत्येक ईडब्ल्यूएस पॉकेट में 90 फीसदी क्षेत्र घरों के लिए होगा। तीन एकड़ साइट से अधिक में यह घर नहीं बनेंगे। वहीं, हाउसिंग प्रोजेक्ट में डिस्पेंसरी/मोहाला क्लीनिक व कम्युनिटी सेंटर की सुविधा होगी।

कई हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम
पंजाब सरकार काफी समय से जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए विभाग की तरफ से सारी तैयारी कर ली गई। इसमें बिल्डरों को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए नियम भी तय किए गए हैं। पंजाब सरकार का हाउसिंग विभाग अब छोटे शहरों में भी अब रिहायशी कालोनियों काटने की रणनीति पर भी काम कर रही है।
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