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जस्टिस शील नागू की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति: जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा बने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Mon, 01 Jun 2026 11:15 AM IST
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सार
राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में कहा गया है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के कारण मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ है।
जस्टिम अश्विनी कुमार मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील लागू की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हो गई है। इसके बाद अब जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है।
राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में कहा गया है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के कारण मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ है। ऐसे में नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
हाईकोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आवश्यक हो गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक कार्यों, पीठों के गठन, मामलों के आवंटन तथा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक वही अदालत के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने इस नियुक्ति संबंधी आदेश की प्रतियां पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी हैं।
राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में कहा गया है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के कारण मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ है। ऐसे में नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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हाईकोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आवश्यक हो गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक कार्यों, पीठों के गठन, मामलों के आवंटन तथा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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