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Ludhiana: हत्या के 15 दोषियों को उम्रकैद की सजा, छह साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 01 Dec 2023 11:46 AM IST
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सार
ढाबा इलाके में रहने वाले परमिंदर सिंह ने अक्तूबर 2017 में थाना ढाबा में एक मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के हमले में उसका भाई घायल हो गया था जिसकी अगले दिन मौत हो गई थी। 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने परमिंदर सिंह को इंसाफ दिया और आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी।

सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लुधियाना के डाबा इलाके में अक्तूबर 2017 में हुई हत्या के एक मामले में लुधियाना की एक अदालत ने 15 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों को बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
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ढाबा इलाके में रहने वाले परमिंदर सिंह ने अक्तूबर 2017 में थाना ढाबा में एक मामला दर्ज कराया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि साहिबजादा फतेह सिंह नगर इलाके में रहने वाले इंद्रजीत सिंह भाऊ उर्फ विक्की, कोट मंगल सिंह नगर निवासी मनु गर्ग उर्फ मनु और विशाल शर्मा के साथ-साथ हरचरण सिंह नगर निवासी गुरमीत सिंह उर्फ चीमा, दीपक राणा गुरु अंगद देव नगर निवासी अशोक कुमार और अशोक के अलावा 8 लोगों ने उनकी फैक्टरी में वहां बैठे उसके भाई गुरचरण सिंह, छोटे भाई गुरपाल सिंह दोस्त बिट्टू कुमार और हरप्रीत सिंह के साथ-साथ कमलजीत सिंह पर हमला किया था।
इसमें उसका भाई गुरपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसने अगले ही दिन इलाज के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले में थाना ढाबा की पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने परमिंदर सिंह को इंसाफ दिया और आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी।

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ढाबा इलाके में रहने वाले परमिंदर सिंह ने अक्तूबर 2017 में थाना ढाबा में एक मामला दर्ज कराया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि साहिबजादा फतेह सिंह नगर इलाके में रहने वाले इंद्रजीत सिंह भाऊ उर्फ विक्की, कोट मंगल सिंह नगर निवासी मनु गर्ग उर्फ मनु और विशाल शर्मा के साथ-साथ हरचरण सिंह नगर निवासी गुरमीत सिंह उर्फ चीमा, दीपक राणा गुरु अंगद देव नगर निवासी अशोक कुमार और अशोक के अलावा 8 लोगों ने उनकी फैक्टरी में वहां बैठे उसके भाई गुरचरण सिंह, छोटे भाई गुरपाल सिंह दोस्त बिट्टू कुमार और हरप्रीत सिंह के साथ-साथ कमलजीत सिंह पर हमला किया था।
इसमें उसका भाई गुरपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसने अगले ही दिन इलाज के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले में थाना ढाबा की पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने परमिंदर सिंह को इंसाफ दिया और आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी।