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चंडीगढ़ में सीएचबी मकानों पर बड़ा फैसला: नीड बेस्ड बदलावों को मिलेगी छूट, सेक्टर-53 में नई स्कीम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 10 Jan 2026 12:02 AM IST
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सार

मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने बताया कि प्रशासन 3 जनवरी 2023 को जारी पुरानी नोटिफिकेशन को बहाल करेगा। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लोगों ने जो नीड बेस्ड चेंज किए हैं, उन्हें पुराने नोटिफिकेशन के तहत छूट दी जाएगी।

Major decision on CHB houses: Need-based changes will be exempted, new scheme in Sector 53
यूटी सचिवालय में पत्रकारों से बात करते चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चंडीगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के 66 हजार मकानों को राहत मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लोगों ने जो नीड बेस्ड चेंज किए हैं, उन्हें पुराने नोटिफिकेशन के तहत छूट दी जाएगी। जनवरी के अंत तक इस संदर्भ में नई नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। 
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वहीं, सेक्टर-53 में मार्च में नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च होगी। मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने शुक्रवार को यूटी सचिवालय में बताया कि प्रशासन 3 जनवरी 2023 को जारी पुरानी नोटिफिकेशन को बहाल करेगा। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लोगों ने जो नीड बेस्ड चेंज किए हैं, उन्हें पुराने नोटिफिकेशन के तहत छूट दी जाएगी। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लोगों द्वारा जरूरत के अनुसार किए गए बदलावों को प्रशासन चार्जेज लगाकर राहत देगा।
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शहर में हाउसिंग बोर्ड के 66 में से 60 हजार मकानों में लोगों ने समय के साथ जरूरी बदलाव कर लिए हैं, जिन पर वॉयलेशन और मिसयूज के नोटिस चल रहे हैं। 10 जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 जनवरी 2023 की नोटिफिकेशन प्रशासन ने वापस ले ली थी।

पुरानी नोटिफिकेशन की 11 सदस्यीय कमेटी कर रही है रिव्यू

चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पुरानी नोटिफिकेशन की 11 सदस्यीय कमेटी रिव्यू कर रही है। सेक्रेटरी एस्टेट को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। 24 जनवरी तक कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। यह रिपोर्ट प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि पुराने नोटिफिकेशन के तहत लोगों को प्रशासन ने नीड बेस्ड चेंज के तहत जो छूट दी थी उसे 90 फीसदी तक लागू किया जाएगा। कुछ नए बदलाव भी नई नोटिफिकेशन में शामिल किए जाएंगे।

सेक्टर-53 की नई हाउसिंग स्कीम मार्च 2026 तक लॉन्च कर दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि सेक्टर-53 में पूरी जमीन पर प्लॉटिंग कर ई ऑक्शन की जाएगी। इस ई-ऑक्शन में कोई भी प्राइवेट डेवलपर भी हिस्सा ले सकता है। इसके साथी ही 15 जनवरी तक प्रशासन ई- ऑफिस के अगले कदम में अब ई डाक सेवा लागू करने जा रहा है। अब कोई भी शिकायत, समस्या अधिकारियों के पास आएगी, वह भी ई ऑफिस के जरिए अधिकारियों तक पहुंचेगी।

2023 के नोटिफिकेशन में प्रशासन की ओर से दी गई थी ये छूट

-10 फीट चौड़े गेट को मंजूरी लेकिन वी-3 और वी-4 सड़कों की ओर कोई गेट बनाने की अनुमति नहीं होगी।
-नए ड्राफ्ट में सेक्टर-29, 30 सहित अन्य सेक्टरों के हाउसिंग बोर्ड मकानों में वी-3 और वी-4 सड़कों की ओर गेट खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
-सेक्टर-45 में एचआईजी कैटेगरी के मकानों में कॉरिडोर एरिया की कवरेज को मंजूरी
-साइड बाउंड्री वॉल से गेट को फ्रंट बाउंड्री की ओर शिफ्ट करने तथा एचआईजी अपर कैटेगरी-1, एचआईजी अपर, एचआईजी लोअर कैटेगरी-2 (टाइप-ए व टाइप-बी) सेक्टर-45 और 39-बी में अलॉटियों को पार्किंग स्पेस के ऊपर छत बनाने की अनुमति का प्रावधान
-खिड़कियों को छोटा कर फ्लोर लेवल से चार इंच तक कम करने, साढ़े चार इंच की अंदरूनी दीवारों को हटाने और इंडिपेंडेंट हाउसों में साढ़े चार इंच से मोटी दीवार हटाने की अनुमति
-बालकनी या बरामदे में ग्रिल या ग्लेजिंग, कॉमन एरिया में 39×39 इंच के कट-आउट का प्रावधान, मेन गेट की चौड़ाई 12 फीट तक और ऊंचाई 6 फीट तक बढ़ाने की मंजूरी
-बाउंड्री में ग्रिल लगाने, फ्लैट्स में केवल मेन इनर एंट्री पोर्शन में टाइल वर्क, इंडीपेंडेंट हाउसों में टाइल वर्क और टेम्परेरी कार शेड (स्टील पाइप फ्रेम) को मंजूरी
-पॉलीकार्बोनेट शीट या फाइबर ग्लास कवर लगाने का प्रावधान
-3 फीट तक बालकनी बनाने की अनुमति। खिड़की/दरवाजों के ऊपर 1.5 फीट की प्रोजेक्शन को 6 इंच तक कवर करने का प्रावधान
-लिफ्ट लगाने की अनुमति।
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