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CG: फर्जी रजिस्ट्री से जमीन हड़पने की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार; ऑनलाइन रिकॉर्ड की त्रुटि का उठाया फायदा

Wed, 29 Jul 2026 06:13 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Wed, 29 Jul 2026 06:13 PM IST
सार

बलरामपुर के रामचंद्रपुर में फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन हड़पने के प्रयास का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन रिकॉर्ड की त्रुटि का फायदा उठाकर आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तहसील में पेश किए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

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Three arrested for producing forged documents and getting fake registration done
गिरफ्तार आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्री के जरिए जमीन हड़पने के प्रयास के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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पुलिस के अनुसार, ग्राम रेवतीपुर निवासी 80 वर्षीय अलाउद्दीन अंसारी ने रामचंद्रपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने अपनी एक जमीन आरोपी संत कुमार ठाकुर को बेची थी। वर्ष 2018-19 में ऑनलाइन भू-अभिलेख संधारण के दौरान त्रुटिवश उनकी दूसरी जमीन, खसरा नंबर 149/2, भी आरोपी के नाम दर्ज हो गई।

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जब अलाउद्दीन अंसारी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तहसील रामचंद्रपुर में रिकॉर्ड सुधार के लिए आवेदन किया। इसी दौरान आरोपियों ने उक्त जमीन के आधार पर बैंक से केसीसी ऋण भी ले लिया, जिससे रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया प्रभावित हो गई।

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शिकायतकर्ता ने जब तहसील में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन किया तो आरोपी से संबंधित जमीन की रजिस्ट्री की प्रति मांगी गई। आरोप है कि संत कुमार ठाकुर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कूटरचित (फर्जी) रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया। उसी आधार पर संबंधित प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया।

इसके बाद अलाउद्दीन अंसारी ने रामचंद्रपुर थाने में शिकायत की। एसडीओपी रामानुजगंज की जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

रामचंद्रपुर पुलिस ने संत कुमार ठाकुर (42) निवासी रेवतीपुर, हामिद जुलाहा (42) निवासी रेवतीपुर तथा लल्लू नागवंशी (55) निवासी महावीरगंज, थाना रामानुजगंज को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(3), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामले की आगे की जांच जारी है।

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