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पत्नी के चरित्र पर शक: हत्यारे पति को 10 साल की सजा, कुटेला से पीट-पीटकर कर दी थी हत्या

Tue, 20 Feb 2024 10:01 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भाटापारा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भाटापारा Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 20 Feb 2024 10:01 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ के भाटापारा में पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है।

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Ten years imprisonment to husband who murdered his wife in Bhatapara
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी  की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी को दस साल कारवास की सजा और पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह पूरा मामला भाटापारा शहर थाने का है।

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