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Balodabazar violence: बलौदाबाजार शहर में 20 जून तक लागू रहेगी धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Mon, 17 Jun 2024 03:34 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Mon, 17 Jun 2024 03:34 PM IST
सार
Balodabazar violence: बलौदाबाजार शहर में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन-प्रशासन सक्रिय है। कलेक्टर ने 10 जून से लागू धारा 144 को बढ़ा दिया गया है।
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बलौदाबाजार हिंसा (फाइल फोटो)
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Balodabazar violence: बलौदाबाजार शहर में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन-प्रशासन सक्रिय है। कलेक्टर ने 10 जून से लागू धारा 144 को बढ़ा दिया है। अब यह 20 जून की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या कोई जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था। नगर पालिका सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।
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जानें क्या रहेगा प्रतिबंधित
इसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।
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जानें क्या था मामला
बता दें कि पिछले महीने अराजक तत्वों ने अमर गुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचायी थी। इस पर पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर समाज के लोगों ने जांच की मांग की थी। शर्मा ने सीएम के निर्देश पर न्यायिक जांच की घोषणा की है। इस पर समाज के लोगों ने संतुष्टि जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा था। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में सतनामी समाज के लोग कलेक्ट्रेट के पास बवाल मचाया। उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। 100 से ज्यादा वाहनों को फूंक दिया था। घटना के दौरान 20-30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में उपद्रवियों की लिस्ट जारी की है। 60 से ज्यादा संदेहियों को हिरासत में लिया था। मामले में भीम रेजिमेंट के कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से नुकसान की भरपाई कराने की तैयारी है।