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Raipur News: रायपुर में दो दिन मांस बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई, नगर निगम का सख्त आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 24 Jan 2026 01:34 PM IST
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सार
रायपुर शहर में मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस बंद रखने का आदेश जारी किया है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर शहर में मांस और मटन की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के अनुसार यह फैसला शासन के निर्देशों के तहत लिया गया है। इन दोनों दिनों में शहर के किसी भी इलाके में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
हर जोन में रहेगी निगरानी
नगर निगम ने आदेश के पालन के लिए सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों को तैनात किया है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मीट दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई दुकानदार या होटल मांस बेचता पाया गया, तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी व्यापारियों से सहयोग करने और तय तारीखों पर नियमों का पालन करने की अपील की है।
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हर जोन में रहेगी निगरानी
नगर निगम ने आदेश के पालन के लिए सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों को तैनात किया है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मीट दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई दुकानदार या होटल मांस बेचता पाया गया, तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी व्यापारियों से सहयोग करने और तय तारीखों पर नियमों का पालन करने की अपील की है।