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GPM News: मरवाही में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह, मौके पर जांच में पाई गई कम उम्र
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2026 07:10 PM IST
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सार
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के मड़वाही चौकी सिवनी गांव में प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और पंचायत की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।
प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत मड़वाही चौकी सिवनी में एक बाल विवाह रुकवाया गया है। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की।
जिला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना मिली थी। गांव में एक नाबालिग बालक का विवाह प्रारंभ होने वाला था। सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी को जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा के निर्देशन में एक संयुक्त टीम बनी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी बीरेंद्र कुर्रे ने टीम का गठन किया। टीम में ब्लॉक परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, मरवाही थाना पुलिस, ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और पंच शामिल थे।
उम्र कम मिलने पर रोका विवाह
संयुक्त टीम ने बालक के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की। अंकसूची के आधार पर उसकी उम्र 20 वर्ष 9 माह पाई गई। यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित 21 वर्ष की वैधानिक आयु से कम थी। टीम ने परिजनों को कानून के प्रावधानों और बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उनसे घोषणा पत्र व पंचनामा पर हस्ताक्षर कराकर विवाह को तत्काल रुकवा दिया गया। प्रशासन ने लोगों से बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील की है। ऐसी किसी भी जानकारी की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या प्रशासन को देने को कहा है।
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जिला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना मिली थी। गांव में एक नाबालिग बालक का विवाह प्रारंभ होने वाला था। सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी को जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा के निर्देशन में एक संयुक्त टीम बनी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी बीरेंद्र कुर्रे ने टीम का गठन किया। टीम में ब्लॉक परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, मरवाही थाना पुलिस, ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और पंच शामिल थे।
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उम्र कम मिलने पर रोका विवाह
संयुक्त टीम ने बालक के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की। अंकसूची के आधार पर उसकी उम्र 20 वर्ष 9 माह पाई गई। यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित 21 वर्ष की वैधानिक आयु से कम थी। टीम ने परिजनों को कानून के प्रावधानों और बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उनसे घोषणा पत्र व पंचनामा पर हस्ताक्षर कराकर विवाह को तत्काल रुकवा दिया गया। प्रशासन ने लोगों से बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील की है। ऐसी किसी भी जानकारी की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या प्रशासन को देने को कहा है।
