कबीरधाम: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, वहीं दूसरे मामले में फरार आरोपी भी गिरफ्तार
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला कुंडा थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस थाना कुंडा की टीम द्वारा गंभीर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
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आज मंगलवार को कबीरधाम पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला कुंडा थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी टीआई महेश प्रधान ने बताया कि मामले में पीड़िता के परिजनों से शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस टीम व सायबर सेल कबीरधाम की सहायता से यह सूचना प्राप्त हुई कि अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी युवक विकास साहू पिता छेदीराम साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी खपरी, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली द्वारा लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ले जाया गया है।
सूचना के बाद पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई। पीड़िता को कंचन बिहार कॉलोनी, लखनऊ से पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता के बयान अनुसार आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहलाया-फुसलाया व उसके साथ शारीरिक शोषण किया। मामले में थाना कुंडा में धारा 137(2), 87, 64(2) BNS व पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गईं। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कबीरधाम पुलिस बाल संरक्षण व महिला सुरक्षा के प्रति पूर्णत: संकल्पित है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सभी गुमशुदा/अपहृत बच्चों को शीघ्र दस्तयाब करने प्रयास जारी रहेंगे।
पांच माह बाद फरार आरोपी गिरफ्तार
आज मंगलवार को कबीरधाम जिले के पुलिस थाना कुंडा की टीम द्वारा गंभीर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। चुनावी रंजिश में सगे भाई के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। घटना के 5 माह बाद फरार आरोपी पुलिस की पकड़ में आया है। थाना प्रभारी टीआई महेश प्रधान ने बताया कि ग्राम नरौली निवासी अंतु मेहर पिता श्याम लाल मेहर उम्र 49 वर्ष 4 फरवरी की रात लगभग 8:30 बजे अपने घर में था। तभी उसका छोटा भाई संतोष मेहर उम्र 39 वर्ष शराब के नशे में पहुंचा व पंचायत चुनाव से जुड़ी बात को लेकर गाली-गलौच करते हुए हाथ मुक्के व ईंट से हमला कर दिया।
आरोपी ने प्रार्थी के बाएं हाथ की अंगुली को दांत से काट लिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया गया तथा डॉक्टरी परीक्षण के बाद चोट की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 118(2) बीएनएस जोड़ी गई। आज 8 जुलाई 2025 को आरोपी संतोष मेहर, जो फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद के नाम पर हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।