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CG News: 51 बार पेचकस से किए थे प्रेमिका पर वार, फ्लाइट से पहुंचा था कोरबा, दोषी बस कंडक्टर को हुई उम्रकैद

अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 11 Sep 2025 05:24 PM IST
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सार

कोरबा में छात्रा के साथ दुष्कर्म और 51 बार पेचकस से गोदकर हत्या करने वाले बस कंडक्टर को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सह-आरोपी  को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

Korba Court Sentences Bus Conductor Sahban Khan to Life Imprisonment for misdeed and Murder of Student
आरोपी को उम्रकैद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सीएसईबी चौकी क्षेत्र की पंपहाउस कॉलोनी में हुई छात्रा की सनसनीखेज हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपी बस कंडक्टर 30 वर्षीय सहबान खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सहबान ने 24 दिसंबर 2022 को छात्रा के साथ दुष्कर्म कर धारदार सूजा से 51 बार वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी।

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बताया जा रहा है कि आरोपी मुल्तान गुजरात का रहने वाला है, जो जयपुर में किराया के मकान पर रहता था और चिश्ती बस सर्विस का कंडक्टर था जो बस कोरबा से जयपुर चलती थी। मृतिका मदनपुर क्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी जो बस में आना-जाना करती थी और उसकी कंडक्टर से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और कंडक्टर युवती से शादी मन बना लिया।
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इस बीच युवती किसी दूसरे युवक के चक्कर में फंस गई और उससे बातचीत करने लगी। जब ये बात आरोपी को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। यहां तक आरोपी युवती की मां को फोन कर धमकी दी। अपनी बेटी को बात करने के लिए मना कर दो नहीं तो दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। दोनों के बीच बातचीत चल रही है।

इस बीच घटना दिनांक को युवक  गुजरात फ्लाइट से सफर कर कोरबा पहुंचा और होटल सलीम में रुका हुआ था। जहां युवती से फोन मौका देख घर पहुंचा और दोनों के बीच विवाद होने लगा। जहां युवक ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया फिर उसके बाद पेचकस से 51 बार गोदकर हत्या कर मौके से फरार हो गया।

सीएसईबी चौकी प्रभारी रहे शिवकुमार धारी ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं मौके पर डॉग स्क्वायड बाघ को भी बुलाया गया। जहां पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को गुजरात से पड़कर कोरबा लाया।

बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी ने हत्या करने के बाद उसकी मां को फोन कर पूछा कि आपकी बेटी कैसी है। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने अदालत में बताया कि आरोपी सहबान खान, मृतका से बस यात्रा के दौरान परिचित हुआ था। संबंध टूटने और युवती पर अन्य युवक से बात करने का शक होने के कारण वह लगातार उसे धमकाता था। घटना के दिन घर में अकेली पाकर आरोपी ने पहले युवती से दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी।

घटना स्थल से पुलिस को खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट सहित कई सबूत मिले थे। विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने कठोर दंड की मांग की।इस मामले में सह-आरोपी तबरेज खान के खिलाफ साक्ष्य अपर्याप्त पाए जाने पर न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया।

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