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Korba News: कोरबा में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, कारोबारी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

Tue, 11 Aug 2026 05:33 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 11 Aug 2026 05:33 PM IST
सार

कोरबा में 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर एक कारोबारी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

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POCSO Case Registered Against Prominent City Businessman, Minor Files Complaint at Kotwali Police Station Stir
संबंधित थाना का फोटो

विस्तार

कोरबा जिले में एक कारोबारी के खिलाफ 16 वर्षीय नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के आरोप में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
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पुलिस के अनुसार, 16 वर्षीय नाबालिग ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने कारोबारी चेतन दास चौधरी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ी शिकायत पुलिस के सामने आई थी। नाबालिग ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की, जिसके आधार पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ POCSO Act के साथ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
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पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच निष्पक्ष और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की बात भी पुलिस ने कही है। POCSO से जुड़े मामलों में पीड़िता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखना कानूनी रूप से आवश्यक है।

 

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