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Raigarh News: शादी का झांसा देकर प्रयागराज ले जाने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 19 May 2026 07:28 PM IST
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सार

रायगढ़ में नाबालिग को शादी का झांसा देकर प्रयागराज ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी अजीत कुमार निषाद को दोषी करार दिया। पीड़िता की बरामदगी के बाद सुनवाई में उसे 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माना दिया गया।
 

Twenty years imprisonment to accused who lured minor into marriage in Raigarh
आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

रायगढ़ जिले में स्कूल में फॉर्म भरने जाने के नाम पर घर से निकली नाबालिग को शादी का झांसा देकर प्रयागराज भगा ले जाने वाले आरोपी अजीत कुमार निषाद को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता के भाई ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चचेरी नाबालिग बहन 18 मई 2024 की सुबह नौ बजे स्कूल में फॉर्म भरने जाने के नाम पर मोबाइल लेकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को अजीत कुमार निषाद निवासी लोहंदी थाना करछना, जिला प्रयागराज के घर से बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसे प्रयागराज अपने गांव ले जाकर लगभग दस दिनों तक अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया।
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इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(ढ) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।
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