{"_id":"6a0c65f64d2b24e96109e3af","slug":"a-student-who-had-gone-to-school-was-abducted-by-a-man-from-prayagraj-and-had-sexual-relations-with-him-for-10-days-the-court-sentenced-the-accused-to-20-years-of-rigorous-imprisonment-raigarh-news-c-1-1-noi1486-4299754-2026-05-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raigarh News: शादी का झांसा देकर प्रयागराज ले जाने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raigarh News: शादी का झांसा देकर प्रयागराज ले जाने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास, पांच हजार जुर्माना
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: रायगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2026 07:28 PM IST
विज्ञापन
सार
रायगढ़ में नाबालिग को शादी का झांसा देकर प्रयागराज ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी अजीत कुमार निषाद को दोषी करार दिया। पीड़िता की बरामदगी के बाद सुनवाई में उसे 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माना दिया गया।
आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
रायगढ़ जिले में स्कूल में फॉर्म भरने जाने के नाम पर घर से निकली नाबालिग को शादी का झांसा देकर प्रयागराज भगा ले जाने वाले आरोपी अजीत कुमार निषाद को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता के भाई ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चचेरी नाबालिग बहन 18 मई 2024 की सुबह नौ बजे स्कूल में फॉर्म भरने जाने के नाम पर मोबाइल लेकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को अजीत कुमार निषाद निवासी लोहंदी थाना करछना, जिला प्रयागराज के घर से बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसे प्रयागराज अपने गांव ले जाकर लगभग दस दिनों तक अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया।
इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(ढ) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन
Trending Videos
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को अजीत कुमार निषाद निवासी लोहंदी थाना करछना, जिला प्रयागराज के घर से बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसे प्रयागराज अपने गांव ले जाकर लगभग दस दिनों तक अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(ढ) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।