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CG News: ठगबाज निकला ब्रोकर, ट्रेलर वाहन खरीदवाने के नाम पर लाखों की ठगी, नौ माह तक देता रहा झांसा

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 04 Nov 2025 11:25 AM IST
सार

रायगढ़ के सुशील प्रधान ने ट्रेलर वाहन खरीदाने के नाम पर ब्रोकर को 15.85 लाख दिए, लेकिन वाहन न मिला और 9 माह से बिलासपुर में खड़ी गाड़ी का कब्जा नहीं हुआ। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर दी। 

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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ट्रेलर वाहन खरीदवाने के नाम पर 15 लाख 85 हजार की ठगी कर लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने ब्रोकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

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मिली जानकारी के अनुसार सुशील प्रधान, निवासी गुड़ीपारा जिला सारंगढ़, ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया की ब्रोकर राहुल यादव, गोरखा द्वारा टाटा 4018 वाहन की खरीदी विक्रय एवं फाइनेंस की डील कराई गई थी। सुशील ने बताया की 23 जनवरी को उसके नाम से उक्त वाहन फाइनेंस श्रीराम फाइनेंस लिमिटेंड के माध्यम से स्वीकृत हुआ।

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सुशील प्रधान ने बताया की उसने राहुल यादव को डाउन पेमेंट के रूप में 1लाख 45 हजार फोन पे से भुगतान किया। जिसमे 13 जनवरी को 80 हजार एवं 09 फरवरी को 65 हजार रूपये दिया गया। फाइनेंस डिस्बर्समेंट के पश्चात ब्रोकर राहुल यादव ने 24 जनवरी  को बंधन बैंक शाखा रायगढ सें कुल 4 लाख 90 हजार आरटीजीएस द्वारा मेरें खातें से अपने खातें में रकम ट्रासफर कराया एवं 9 लाख 50 हजार चेक से निकाल कर राहुल यादव को दिया गया।

 

9 माह से बिलासपुर में खड़ी है वाहन
सुशील प्रधान ने बताया की इस प्रकार राहुल यादव  ने गाड़ी खरीदवाने के नाम से 15 लाख 85 हजार प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद उक्त राशि में से एक रुपया भी रूपया विक्रेता शाह कोल को नहीं दिया गया। जिससे वाहन का स्वामित्व उसके नाम पर अंतरण नही हुआ। पिछले 9 माह से सम्बंधित वाहन शकरा मोटर्स बिलासपुर के सर्विस सेंटर में खड़ी है। उसे ना तो वाहन मिली और ना ही किसी प्रकार की किश्तों का भुगतान हो पा रहा है।

एक माह में मामला सुलझाने का किया झूठा वादा

सुशील प्रधान ने यह भी बताया की 24 जुलाई को राहुल यादव  ने - स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा एवं शपथ पत्र तैयार कर 01 माह के भीतर मामला सुलझानें का लिखित वचन दिया था। परन्तु आज दिनांक तक कोई समाधान नही किया गया।जिसके बाद ही पीड़ित ने पुरे मामले की शिकायत थाने में की है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले में धारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले को जांच में ले लिया है।

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