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Raigarh Crime News: मामूली विवाद पर पत्नी की हत्या, कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अमन कोशले Updated Wed, 10 Sep 2025 07:06 PM IST
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सार

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति अनिरुद्ध धनवार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Wife murdered in a minor dispute, court sentenced the murderer husband to life imprisonment in Raigarh
कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली और अब आरोपी पति को अपनी करतूत की सजा उम्रकैद के रूप में भुगतनी होगी। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति अनिरुद्ध धनवार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला 14 सितंबर 2019 की रात का है। लालडीपा आमाघाट गांव में रहने वाले अनिरुद्ध धनवार का अपनी पत्नी शांति धनवार से मामूली बात पर विवाद हो गया। गुस्से में आकर अनिरुद्ध ने घर में रखी टांगी उठाई और पत्नी के गले के पीछे वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से शांति बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजनों ने तुरंत शांति को तमनार अस्पताल पहुँचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। करीब एक महीने तक जीवन-मौत से जूझने के बाद 25 अक्टूबर 2019 को शांति ने दम तोड़ दिया।
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पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई
मृतका के पिता पुसऊ धनवार की शिकायत पर तमनार पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध धनवार को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। प्रकरण न्यायालय में विचारण के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त एक माह की सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
 
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