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Dehradun News: 510 ग्राम चरस बरामदगी मामले में आरोपी बरी
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विकासनगर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) नंदन सिंह की अदालत ने चरस बरामदगी के मामले में सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के छोटा रामपुर निवासी सत्तार उर्फ छोटा को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के कब्जे से 510 ग्राम चरस बरामद होने के आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
29 अक्तूबर 2014 को सहसपुर पुलिस ने छोटा रामपुर क्षेत्र में जांच के दौरान आरोपी को पकड़ने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 510 ग्राम चरस बरामद हुई थी। घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी होने पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधिकारियों समेत कई गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। वहीं बचाव पक्ष ने बरामदगी और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने अभियोजन की कहानी को पर्याप्त रूप से प्रमाणित न मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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29 अक्तूबर 2014 को सहसपुर पुलिस ने छोटा रामपुर क्षेत्र में जांच के दौरान आरोपी को पकड़ने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 510 ग्राम चरस बरामद हुई थी। घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी होने पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधिकारियों समेत कई गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। वहीं बचाव पक्ष ने बरामदगी और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने अभियोजन की कहानी को पर्याप्त रूप से प्रमाणित न मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।