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बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा प्रकरण: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को झटका, रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज

Sat, 25 Jul 2026 07:38 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: विकास कुमार Updated Sat, 25 Jul 2026 07:38 PM IST
सार

न्यायालय के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत के निर्देशानुसार, आरोपी आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।

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Badrinath Temple offerings case Pramod Nautiyal both remand and bail pleas rejected
आरोपी प्रमोद नौटियाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोई राहत न देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही, पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की अपील को भी न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है।

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पुलिस ने मांगी कस्टडी
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादित मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी। वहीं, दूसरी ओर आरोपी के वकीलों ने अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी।

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नहीं मिली प्रमोद को राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को भी किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।

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सलाखों के पीछे रहेगा प्रमोद
न्यायालय के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत के निर्देशानुसार, आरोपी आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच जारी है।

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