फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

हाउस टैक्स नहीं किया है जमा तो ये है आपके फायदे की खबर

Fri, 10 Mar 2017 02:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 10 Mar 2017 02:40 PM IST
विज्ञापन
Municipal Corporation will deposit online house tax
- फोटो : demo pic

अगर आपने हाउस टैक्स जमा नहीं क‌िया है तो यह खबर आपके फायदे की है। मकान स्वाम‌ियों के ल‌िए नगर न‌िगम ने एक अहम न‌िर्णय ल‌िया है।


 

Municipal Corporation will deposit online house tax

मकान स्वामियों को हाउस टैक्स जमा कराने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब वे 20 मार्च से ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके लिए इंस्पेक्टरों को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन दी जाएगी।  
 

Municipal Corporation will deposit online house tax
मेयर विनोद चमोली - फोटो : amar ujala

महापौर विनोद चमोली ने बताया कि 20 मार्च से ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रायल अंतिम चरण में है। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अभी तक लोगों को टैक्स जमा कराने के लिए निगम आना पड़ता है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Municipal Corporation will deposit online house tax
demo pic - फोटो : अमर उजाला

वहीं, कैंप के जरिये भी टैक्स की वसूली की जाती है। पर, जानकारी न होने के कारण कई बार लोग अपना टैक्स जमा नहीं करा पाते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तहत इंस्पेक्टरों को पीओएस मशीन दी जाएगी।
 

विज्ञापन
Municipal Corporation will deposit online house tax
demo pic - फोटो : अमर उजाला

जिससे वह घर-घर जाकर टैक्स की वसूली करेंगे। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि ट्रायल लगभग पूरा गया है। संभावना है कि 20 मार्च तक ऑनलाइन टैक्स जमा होने लगेगा। इससे सबसे अधिक फायदा दूरदराज से आने वाले लोगों को होगा। उनके समय की बचत होगी। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed