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Dehradun News: दीवार तोड़ने और घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने का दोषी करार, छह माह की परिवीक्षा पर रिहा

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 06:53 PM IST
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Pleaded guilty to breaking a wall and breaking into a house causing damage, released on six months' probation
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विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने वार्ड नंबर दो हरबर्टपुर मूलरूप से ग्राम उसंड, बेहट सहारनपुर निवासी दिनेश कुमार को पड़ोसी की संयुक्त चारदीवारी तोड़ने, घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप से दोषमुक्त करते हुए छह माह तक सदाचार एवं शांति बनाए रखने की शर्त पर परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया।


न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने बताया कि नौ जनवरी 2015 की रात आरोपी अपने साथियों के साथ शिकायतकर्ता के घर पहुंचा था। आरोप था कि उसने संयुक्त चारदीवारी को क्षतिग्रस्त किया, घर में प्रवेश कर सामान को नुकसान पहुंचाया और निर्माणाधीन हिस्से को भी क्षति पहुंचाई। मामले में कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने का आरोप सिद्ध होता है, जबकि गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके। इसके बाद अदालत ने आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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