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Uttarakhand: वर्दीधारी भर्ती में युवाओं को मिली बड़ी राहत, पुराने नियम लागू होने से चयन होगा आसान

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 25 Mar 2026 11:47 PM IST
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सार

वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2023 में एकीकृत नियमावली बनाई गई थी। इससे कई पदों पर आयु सीमा और ऊंचाई के मानक समान होने से युवाओं के लिए आवेदन करना मुश्किल हो गया था।

Uttarakhand Cabinet Decision Major Relief for Youth in Uniformed Services Recruitment Selection to Become Easi
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

वर्दीधारी समान पदों के लिए एकीकृत नियमावली बनने के कारण तमाम पदों पर अर्हताएं बदल गई थीं, जिससे युवा भर्ती से वंचित हो रहे थे। अब कैबिनेट ने पुराने नियमों को लागू कर उन्हें बड़ी सौगात दी है।

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दरअसल, वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों (पुलिस, पीएससी, आईआईआरबी, प्लाटून कमान्डर, अग्निशमन अधिकारी, वन दरोगा) की सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2023 में एकीकृत नियमावली बनाई गई थी। इससे कई पदों पर आयु सीमा और ऊंचाई के मानक समान होने से युवाओं के लिए आवेदन करना मुश्किल हो गया था। आयु सीमा पार होने या ऊंचाई के मानक के कारण भर्ती से वंचित हो रहे थे। प्रदेशभर से युवा इसमें राहत की उम्मीद में थे।
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बुधवार को धामी कैबिनेट ने इस मामले पर मंथन किया। तय किया कि 2023 का नियम फिलहाल दिसंबर 2028 तक लागू नहीं होगा। इसके बजाए आयु सीमा और ऊंचाई के पूर्व के जो मानक थे, वही फिलहाल तीन साल तक लागू रहेंगे। इससे युवाओं ने सरकार का आभार जताया है।

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