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Uttarakhand News: शासन ने सत्र 2026-27 के लिए तबादले के आदेश किए, तय समय सारणी के अनुसार ही होंगे

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 07 Apr 2026 07:19 AM IST
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सार

शासन ने सत्र 2026-27 के लिए तबादले के आदेश किए हैं। तबादला एक्ट के तहत तय समय सारणी के अनुसार तबादले होंगे।

Uttarakhand government issued transfer orders for the session 2026-27
तबादले। - फोटो : amar ujala
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विस्तार

प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादला एक्ट के तहत तय सारणी के अनुसार तबादले किए जाएंगे। वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 में तबादलों के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 23 के तहत हर साल सामान्य स्थानांतरण के लिए समय-सारणी बनाई गई है।

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वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 में अधिनियम के तहत तय समय सारणी के अनुसार तबादले किए जाएं। आदेश में कहा गया है कि तबादलों के लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से समय-समय पर जारी शासनादेश के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाए।

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मंडल और जिला स्तर पर समितियां गठित

कर्मचारियों, अधिकारियों के सामान्य तबादलों के लिए बनी समय सारणी के अनुसार 31 मार्च तक विभागाध्यक्ष की ओर से कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण हो जाना चाहिए। जबकि एक अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर तबादलों के लिए समितियां गठित हो जानी चाहिए। अधिकतर विभागों में यह समितियां गठित हो चुकी हैं।

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