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Delhi NCR News: 2020 के दिल्ली दंगा का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 08:50 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पूर्वी दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान दंगा और आगजनी के एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि एकमात्र पहचानकर्ता गवाह की गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान बृजपुरी रोड पर स्थित अरुण मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आग लगाने के आरोपी फैजान उर्फ आर्यन के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे।
28 जनवरी के एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह (पैगंबर 2 कांस्टेबल पीयूष) की गवाही पर पूरी तरह से भरोसा करना बेहद जोखिम भरा होगा। इसलिए अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है और आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। फैजान पर 25 फरवरी, 2020 को स्कूल में तोड़फोड़ और आग लगाने वाली हिंसक भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था, जिससे करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि लगभग 200 लोगों ने जबरन परिसर में प्रवेश किया, संपत्ति और वाहनों को नष्ट कर दिया और इमारत में आग लगा दी थी।
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