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Supreme Court: 28 जनवरी को ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर SC में सुनवाई, जानें क्या है मामला

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 25 Jan 2025 12:35 PM IST
सार

ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे से जुड़े 11 मामलों में आरोपी है। उस पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। 24 फरवरी 2020 को हुए दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।

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3-judge SC bench to hear on January 28 Tahir Hussain's plea for interim bail for poll campaigning
ताहिर हुसैन (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच 28 जनवरी को पूर्व पार्षद और फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है।

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ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष होगी। ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है। फिलहाल वह एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है।
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बीती 14 जनवरी को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए ताहिर हुसैन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कस्टडी पैरोल दी थी। ताहिर ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे से जुड़े 11 मामलों में आरोपी है। उस पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। 24 फरवरी 2020 को हुए दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। 

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