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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A 40-foot-wide access road is required for the farmhouse

Delhi NCR News: फार्म हाउस के लिए 40 फीट रास्ता जरूरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 08:54 PM IST
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जमीन मालिकों पर बढ़ेगा अतिरिक्त जमीन देने का बोझ
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान-2047 के तहत सीमावर्ती गांवों में फार्म हाउस विकसित करने के लिए नया प्रावधान किया है। इसके तहत एक एकड़ भूमि में फार्म हाउस स्वीकृत किया जा सकेगा। हालांकि, भूखंड के सामने कम से कम 40 फीट चौड़ी सड़क होना अनिवार्य किया गया है। इस शर्त से उन जमीन मालिकों पर अतिरिक्त भूमि देने का बोझ बढ़ेगा जिनकी जमीन के सामने फिलहाल संकरी सड़क है।
यह प्रावधान लैंड पूलिंग पॉलिसी से बाहर रखे गए गांवों पर लागू होगा। पहले दिल्ली में फार्म हाउस के लिए ढाई एकड़ भूमि की आवश्यकता होती थी। नए नियम से छोटे भूखंड वाले मालिकों को फार्म हाउस बनाने की अनुमति मिलने की संभावना है। गांवों में मौजूदा रास्ते अक्सर आठ से 20 फीट तक ही चौड़े होते हैं। ऐसे में 40 फीट सड़क की शर्त पूरी करने के लिए उन्हें अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ना पड़ेगा।
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डीडीए के प्रावधान के अनुसार, सड़क की निर्धारित 40 फीट चौड़ाई पूरी करने का भार संबंधित भूमि मालिक पर पड़ेगा। यदि किसी भूखंड के सामने महज आठ फीट चौड़ी सड़क है, तो मालिक को अपनी जमीन में से करीब 32 फीट हिस्सा रास्ते के लिए देना होगा। यह शर्त छोटे भूखंड मालिकों के लिए एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती बन सकती है। स्थानीय स्तर पर इस प्रावधान को लेकर भू-स्वामियों में सवाल उठ रहे हैं। वे अतिरिक्त जमीन के प्रबंधन और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
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