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अंकित शर्मा हत्याकांड: जावेद की अपील पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस
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उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर जवाब मांगा, नजीम-कासिम की अपील के साथ 2 दिसंबर को सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए जावेद की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने मामले को दो दिसंबर को नजीम और कासिम की अपीलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
जावेद समेत पांच आरोपियों-पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियों की ओर से अधिवक्ता बिलाल अनवर खान ने अपील दाखिल की है। बचाव पक्ष का तर्क है कि पुलिस जावेद की भूमिका साबित करने में विफल रही और गवाहों के बयानों की पर्याप्त पुष्टि नहीं हुई।
इससे पहले 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने नजीम और कासिम की उम्रकैद की सजा निलंबित करने की मांग वाली अर्जियों पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने अपराध को जघन्य और बर्बर बताते हुए प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि ताहिर हुसैन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए जावेद की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने मामले को दो दिसंबर को नजीम और कासिम की अपीलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
जावेद समेत पांच आरोपियों-पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियों की ओर से अधिवक्ता बिलाल अनवर खान ने अपील दाखिल की है। बचाव पक्ष का तर्क है कि पुलिस जावेद की भूमिका साबित करने में विफल रही और गवाहों के बयानों की पर्याप्त पुष्टि नहीं हुई।
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इससे पहले 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने नजीम और कासिम की उम्रकैद की सजा निलंबित करने की मांग वाली अर्जियों पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने अपराध को जघन्य और बर्बर बताते हुए प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि ताहिर हुसैन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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