फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ankit Sharma murder case: High Court issues notice to Delhi Police on Javed's plea.

अंकित शर्मा हत्याकांड: जावेद की अपील पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर जवाब मांगा, नजीम-कासिम की अपील के साथ 2 दिसंबर को सुनवाई
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए जावेद की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने मामले को दो दिसंबर को नजीम और कासिम की अपीलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
जावेद समेत पांच आरोपियों-पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषियों की ओर से अधिवक्ता बिलाल अनवर खान ने अपील दाखिल की है। बचाव पक्ष का तर्क है कि पुलिस जावेद की भूमिका साबित करने में विफल रही और गवाहों के बयानों की पर्याप्त पुष्टि नहीं हुई।
विज्ञापन

इससे पहले 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने नजीम और कासिम की उम्रकैद की सजा निलंबित करने की मांग वाली अर्जियों पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने अपराध को जघन्य और बर्बर बताते हुए प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि ताहिर हुसैन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed