पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
फ्री ई-पेपर
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Authority permission required before cutting trees: Forest Department

पेड़ काटने से पहले प्राधिकरण की अनुमति जरूरी : वन विभाग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jul 2026 05:29 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। वन एवं वन्यजीव विभाग ने पेड़ों की कटाई से जुड़े मामलों में दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। विभाग ने कहा कि किसी पेड़ को काटने, हटाने या उसका निपटान करने से पहले संबंधित प्राधिकरण यानी ट्री ऑफिसर की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उप वन संरक्षक (योजना एवं निगरानी) ने अधिनियम की धारा-8 का हवाला दिया। अधिकारी के मुताबिक, किसी भी पेड़ को बिना अनुमति नहीं काटा जा सकता। हालांकि, अगर पेड़ से जान-माल या यातायात को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत काटा जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर ट्री ऑफिसर को देनी होगी। विभाग ने अधिकारियों को भी 24 अप्रैल 2025 को जारी एसओपी के अनुसार ही पेड़ कटाई और प्रतिरोपण (ट्रांसप्लांटेशन) से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed