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Delhi NCR News: राजधानी में 13 से महंगी हो जाएगी देसी शराब, 750 एमएल की बोतल 210 रुपये में मिलेगी
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आबकारी विभाग ने 2026-27 की नई एमआरपी मंजूर की, सभी ठेकों पर नई रेट लिस्ट और स्टिकर लगाना अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में 13 जुलाई से देसी शराब महंगी हो जाएगी। दिल्ली आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देसी शराब की नई थोक दरों और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को मंजूरी दे दी है। नई दरें लागू होने के बाद 750 एमएल की बोतल 180 रुपये के बजाय 210 रुपये, 375 एमएल की बोतल 90 रुपये के बजाय 105 रुपये और 180 एमएल का निप 45 रुपये के बजाय 50 रुपये में मिलेगा।
आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे पुरानी बोतलों पर नए मूल्य के स्टिकर लगाएं और सभी दुकानों पर नई रेट लिस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को सही कीमत की जानकारी मिल सके।
नई मूल्य व्यवस्था के तहत 13 जुलाई तक सभी सरकारी निगमों की शराब दुकानों पर संशोधित दरें लागू करना अनिवार्य होगा। विभाग ने दिल्ली पर्यटन, डीएसआईआईडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस को समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 13 जुलाई को कारोबार समाप्त होने के बाद सभी वेंडर्स को क्लोजिंग स्टॉक का ब्योरा 14 जुलाई तक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
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नई व्यवस्था में स्थानीय परिवहन शुल्क के रूप में 2.50 रुपये प्रति केस अतिरिक्त वसूले जाने की भी अनुमति दी गई है। विभाग के अनुसार, देसी शराब के एक केस (9 बल्क लीटर) का थोक मूल्य 520 रुपये निर्धारित किया गया है। दिल्ली में देसी शराब की आपूर्ति के लिए तीन प्रमुख लाइसेंसधारियों का चयन किया गया है। हरियाणा ऑर्गेनिक्स को 33 प्रतिशत आपूर्ति का कोटा मिला है, जो 'नारंगी' ब्रांड उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा सुपर हिम्मत संतरा, एम्पायर नंबर-1, मोटा संतरा और स्पाइस्ड कंट्री लिकर जैसे ब्रांड भी बाजार में उपलब्ध रहेंगे।
शराब बिक्री से सरकार को बड़ा राजस्व
नई दरों के अनुसार देसी शराब के थोक मूल्य पर 245 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और खुदरा मूल्य पर 25 प्रतिशत वैट लागू होगा। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 750 एमएल की एक बोतल पर सरकार को लगभग 113.54 रुपये का एक्साइज राजस्व प्राप्त होगा, जिससे स्पष्ट है कि शराब बिक्री दिल्ली सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोतों में शामिल है।
नई एमआरपी एक नजर में
750 एमएल: 180 रुपये से बढ़कर 210 रुपये
375 एमएल: 90 रुपये से बढ़कर 105 रुपये
180 एमएल (निप): 45 रुपये से बढ़कर 50 रुपये
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में 13 जुलाई से देसी शराब महंगी हो जाएगी। दिल्ली आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देसी शराब की नई थोक दरों और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को मंजूरी दे दी है। नई दरें लागू होने के बाद 750 एमएल की बोतल 180 रुपये के बजाय 210 रुपये, 375 एमएल की बोतल 90 रुपये के बजाय 105 रुपये और 180 एमएल का निप 45 रुपये के बजाय 50 रुपये में मिलेगा।
आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे पुरानी बोतलों पर नए मूल्य के स्टिकर लगाएं और सभी दुकानों पर नई रेट लिस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को सही कीमत की जानकारी मिल सके।
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नई मूल्य व्यवस्था के तहत 13 जुलाई तक सभी सरकारी निगमों की शराब दुकानों पर संशोधित दरें लागू करना अनिवार्य होगा। विभाग ने दिल्ली पर्यटन, डीएसआईआईडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस को समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 13 जुलाई को कारोबार समाप्त होने के बाद सभी वेंडर्स को क्लोजिंग स्टॉक का ब्योरा 14 जुलाई तक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
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नई व्यवस्था में स्थानीय परिवहन शुल्क के रूप में 2.50 रुपये प्रति केस अतिरिक्त वसूले जाने की भी अनुमति दी गई है। विभाग के अनुसार, देसी शराब के एक केस (9 बल्क लीटर) का थोक मूल्य 520 रुपये निर्धारित किया गया है। दिल्ली में देसी शराब की आपूर्ति के लिए तीन प्रमुख लाइसेंसधारियों का चयन किया गया है। हरियाणा ऑर्गेनिक्स को 33 प्रतिशत आपूर्ति का कोटा मिला है, जो 'नारंगी' ब्रांड उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा सुपर हिम्मत संतरा, एम्पायर नंबर-1, मोटा संतरा और स्पाइस्ड कंट्री लिकर जैसे ब्रांड भी बाजार में उपलब्ध रहेंगे।
शराब बिक्री से सरकार को बड़ा राजस्व
नई दरों के अनुसार देसी शराब के थोक मूल्य पर 245 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और खुदरा मूल्य पर 25 प्रतिशत वैट लागू होगा। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 750 एमएल की एक बोतल पर सरकार को लगभग 113.54 रुपये का एक्साइज राजस्व प्राप्त होगा, जिससे स्पष्ट है कि शराब बिक्री दिल्ली सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोतों में शामिल है।
नई एमआरपी एक नजर में
750 एमएल: 180 रुपये से बढ़कर 210 रुपये
375 एमएल: 90 रुपये से बढ़कर 105 रुपये
180 एमएल (निप): 45 रुपये से बढ़कर 50 रुपये