दिल्ली शराब घोटाला: आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें कोर्ट में ईडी ने क्यों किया विरोध
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिसमें उन्होंने जमानत शर्तों में संशोधन और राजनयिक पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी।
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दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर फैसला कोर्ट की ओर से सुरक्षित रख लिया है। आप सांसद की जमानत शर्तों में संशोधन और राजनयिक पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर सुनवाई की।
वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने इस याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि अगर हम पिछले कामों को देखें तो आरोपी को किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी गई है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। अब इस मामले में कोर्ट 18 फरवरी को आदेश सुनाएगा। सुनवाई को 18 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है।
Delhi Excise policy money laundering case | Rouse Avenue court reserved its order on the plea of AAP MP Sanjay Singh seeking modification of bail condition and release of diplomatic passport.
Enforcement Directorate (ED) opposed the plea. The agency said that in view of his past… — ANI (@ANI) February 4, 2025