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LPG Crisis: रणहौला में एलपीजी जमाखोरी का भंडाफोड़, 459 सिलिंडर जब्त; आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 26 Mar 2026 02:31 PM IST
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Delhi Crime Branch busts LPG hoarding racket in Ranhola 459 cylinders seized
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को बाहरी दिल्ली के रणहौला में एलपीजी जमाखोरी का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत की गई। छापामारी में कुल 459 खाली गैस सिलिंडर जब्त किए गए। 

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टीम द्वारा जब्त कुल सिलिंडरों में से 175 भारत पेट्रोलियम और 284 इंडेन गैस के सिलिंडर शामिल थे। क्राइम ब्रांच की पश्चिमी रेंज-I इकाई ने विशिष्ट खुफिया जानकारी पर यह अभियान चलाया। इस कार्रवाई से एलपीजी वितरण प्रणाली के अवैध भंडारण और कालाबाजारी का खुलासा हुआ। एलपीजी की कमी की चिंताओं पर जमाखोरों की पहचान को विशेष टीम बनी। इंस्पेक्टर प्रदीप के नेतृत्व में टीम ने गांव रणहौला में एचपी बालाजी गैस एजेंसी पर छापा मारा।
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एजेंसी मालिक सुशील कुमार सिंघल को अवैध जमाखोरी में शामिल पाया गया। खाद्य आपूर्ति अधिकारी जग प्रवेश को मौके पर बुलाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। जब्त सिलिंडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस के बिक्री क्षेत्र प्रबंधक संजय कुमार मेहता को सुपुर्द कर दिए गए। क्राइम ब्रांच पुलिस थाने में प्राथमिकी संख्या 62/2026 दर्ज की गई। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की धारा 61(2) लगाई गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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