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Delhi Election 2025: ताहिर हुसैन तिहाड़ जेल से भर सकते हैं नामांकन, मुस्तफाबाद सीट से AIMIM ने दिया है टिकट

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 14 Jan 2025 02:26 PM IST
सार

Delhi Vidhan Sabha Election 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन जेल के अंदर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

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Delhi Election 2025 Tahir Hussain can file nomination from Tihar Jail
ताहिर हुसैन (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित कई मामलों में फंसे पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन जेल से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के पात्र हैं। 

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मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अमृतपाल सिंह के मामले जैसे कई उदाहरण हैं, जिसमें कैदियों को जेल के भीतर से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

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एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करना वास्तव में हुसैन की रिहाई की आवश्यकता के बिना आगे बढ़ सकता है। हालांकि, हुसैन की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि नामांकन पत्र दाखिल करने से परे, उन्हें संपत्ति घोषित करने और बैंक खाता खोलने जैसी संबंधित चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैदान में रहने की आवश्यकता है। 

उन्होंने उदाहरण दिया कि राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिससे उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले सकी। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए छूट दी गई थी। ताहिर हुसैन को मार्च 2020 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है। हुसैन 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है।

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