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आबकारी नीति मामला: हाईकोर्ट में मामले की हुई सुनवाई, ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्थगित करने की मांग की

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 05 May 2025 04:50 PM IST
सार

ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने अपनी बहस शुरू करते हुए कहा कि वह जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में कई गलतियां हैं, जिन्हें स्थगित किया जाना चाहिए।

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Delhi Excise Policy Case ED sought to suspend the trial court order
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली आबकारी नीति मामले की सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से अधिवक्ता विक्रम चौधरी अदालत में मौजूद रहे। 

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ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने अपनी बहस शुरू करते हुए कहा कि वह जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में कई गलतियां हैं, जिन्हें स्थगित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत अंतरिम जमानत के तौर पर मिली है। जिसे अब बड़ी बेंच पर सुनवाई के लिए दे दिया गया है। 
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अदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी। जिस पर केजरीवाल के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि अभी तक बेंच का गठन नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि एसवी राजू भी जमानत के खिलाफ नहीं हैं वह बस ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्टे किए जाने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने ईडी की मांग का विरोध किया। विक्रम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं ऐसे में जमानत का संरक्षण किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

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