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फिल्म बटला हाउस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

Fri, 09 Aug 2019 11:08 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 09 Aug 2019 11:08 PM IST
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Delhi High Court declines to entertain PIL on Batla House film
फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बटला हाउस फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली। यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रिलीज होनी है। 
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याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा कि इस फिल्म में क्या बुराई है। 
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याची व उसके वकीलों ने अभी तक पूरी फिल्म नहीं देखी है और केवल ट्रेलर देखने के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे हालात में याचिका पर नहीं सुना जा सकता। 
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पेश याचिका यूपी के आजमगढ़ निवासी अरीज खान व शाहजाद अहमद ने दायर की थी। पेश याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए क्योंकि इससे केस की सुनवाई पर असर पड़ेगा क्योंकि इस मामले में एक याची के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है जबकि एक को निचली अदालत से उम्रकैद की सजा हो चुकी है और उसने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। 

राजधानी में 13 सितंबर 2008 को हुए सीरियल धमाकों के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बटला हाउस के एक फ्लैट में छापामारी की थी। इस दौरान वहां छिपे कथित आतंकियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। 
 
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