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Delhi High Court: अदालत का आदेश- सभी थानों में महिला शौचालय बनवाएं, सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीन भी लगवाएं

Thu, 06 Aug 2026 02:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 06 Aug 2026 02:03 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी थानों का सर्वेक्षण कराने व छह सप्ताह में जिन थानों में ये सुविधाएं नहीं हैं, वहां बनवाने के आदेश दिए।

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Delhi High Court orders construction of women's toilets in all police stations.
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के सभी पुलिस थानों में महिला कर्मियों के लिए महिला शौचालय व सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी थानों का सर्वेक्षण कराने व छह सप्ताह में जिन थानों में ये सुविधाएं नहीं हैं, वहां बनवाने के आदेश दिए।

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अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर हर थाने में महिला कर्मियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन व शौचालय उपलब्ध कराने के कदम उठाए जाएं। पुलिस अगली तिथि को एक शपथपत्र दाखिल करे, जिसमें अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण होगा। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
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यह आदेश एनजीओ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका में आरटीआई आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि अधिकांश थानों में महिला कर्मियों को बुनियादी मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं व साफ शौचालयों के बिना ड्यूटी करनी पड़ती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 का उल्लंघन है। याचिका में मुंबई पुलिस की स्मार्ट मैत्रिण परियोजना व सीआरपीएफ की सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया।
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