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दिल्ली हाईकोर्ट: उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा पार्क में अवैध कब्जे का है मामला

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 17 Jan 2022 05:21 PM IST
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सार

याची ने कहा कि गुप्ता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पटेल नगर इलाके में अपने आवास के सामने नगर निगम स्कूल के पास सार्वजनिक जमीन पर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर रखा है

Delhi high court seeks reply from delhi government and LG in the matter of park land capturing by state BJP president
आदेश गुप्ता - फोटो : आदेश गुप्ता के ट्विटर अकाउंट से

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उच्च न्यायालय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है।

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याचिका में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं निगम पार्षद गुप्ता पर अपने सहयोगियों के माध्यम से पटेल नगर इलाके में अपने आवास के सामने नगर निगम स्कूल के पास सार्वजनिक जमीन पर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है।
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मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल के अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम,  बीएसईएस यमुना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता से भी जवाब मांगा है। पीठ ने सभी पक्षों को मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी से पहले अपना अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पेशे से अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की है।

याची ने गुप्ता पर लगाए गंभीर आरोप
याची ने कहा कि गुप्ता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पटेल नगर इलाके में अपने आवास के सामने नगर निगम स्कूल के पास सार्वजनिक जमीन पर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर रखा है और अपनी राजनीतिक गतिविधियां वहीं से संचालित कर रहे है।

अवैध निर्माण के चलते पार्क में आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा इस मामले में न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है न ही निगम अधिकारी। ऐसे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा अवैध निर्माण को तुंरत हटाने का निर्देश दिया जाए।

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