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एक अप्रैल से बढ़ेगी सख्ती: बस और मालवाहकों के लिए लागू होंगे लेन नियम, पहली बार 10 हजार का होगा जुर्माना

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 30 Mar 2022 09:38 AM IST
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सार

दिल्ली में बसों और मालवाहकों के लिए लेन ड्राइविंग को एक अप्रैल से सख्ती से लागू किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से एक अप्रैल से प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाएगा।

Delhi lane rules to start strictly for buses and freight carrier vehicles from April 1 fine of ten thousand rupees
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एक अप्रैल से सड़कों पर बसें, माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन में चलने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नियमों को लागू करने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में नहीं चलता है तो पहली बार अपराध करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर लेन ड्राइविंग के नियमों का दूसरी बार उल्लंघन किया गया तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा। 

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परिवहन मंत्री ने बस चालकों के लिए तेज गति से वाहन चलाने के तीसरी और चौथी गलती के लिए सजा के प्रावधान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कानून को तीसरी बार तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर चौथी बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है। इसके लिए एक वाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा।
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कोई भी बस चालक अगर नियमों की अनदेखी करता है तो हमे वीडियो भेजे जा सकते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसपर मिलने वाले वीडियो में उपलब्ध सबूतों के आधार पर संबंधित मामले में कार्रवाई की जाएगी।

1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाएगा 

दिल्ली में बसों और मालवाहकों के लिए लेन ड्राइविंग को एक अप्रैल से सख्ती से लागू किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से एक अप्रैल से प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाएगा। नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसता जाएगा।

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