सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Riots 2020: Six convicts sentenced to six months to three years in prison

Delhi Riots 2020:  छह दोषियों को 6 माह से तीन साल तक की सजा, कड़कड़डूमा कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 05 Nov 2025 03:25 AM IST
सार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं में सजा इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि उसका प्रभाव ही खत्म हो जाए।

विज्ञापन
Delhi Riots 2020: Six convicts sentenced to six months to three years in prison
demo
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के मामले में छह दोषियों को छह महीने से लेकर तीन वर्ष तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, हर दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

Trending Videos


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं में सजा इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि उसका प्रभाव ही खत्म हो जाए। यह मामला खजूरी खास थाना क्षेत्र से संबंधित है। जहां दंगों के दौरान वकील अहमद की दुकान पर हमला किया गया था। भीड़ ने दुकान से सामान निकालकर आग के हवाले कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने हरी ओम गुप्ता, गोरख नाथ, भीम सैनी, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को सजा सुनाई है।

पिता और बेटे को किया बरी
अदालत ने वहीं दंगा मामले में आरोपी मिठ्ठन सिंह और उसके बेटे जॉनी कुमार को बरी कर दिया। इन्हें खजूरी खास में एक दुकान से लूटपाट और आगजनी के मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा। कोई गवाह भी उपद्रवियों के भीड़ में दोनों आरोपियों के शामिल होने की पुष्टि नहीं कर पाया। जांच के दौरान एफआईआर में सात शिकायतों को शामिल कर दिया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed