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दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ा है मामला

पीटीआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 24 Dec 2024 03:14 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है।दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है।

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Delhi Riots Case High Court seeks response from police on Tahir Hussain bail plea
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी। इसी मामले में ताहिर हुसैन ने जमानत मांगी है।

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हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया। जिसमें परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन के अभाव में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के तीन दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई है।
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हुसैन ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में मुकदमा शुरू हो चुका है और 114 में से 20 अभियोजन पक्ष के गवाहों की अब तक जांच हो चुकी है और वह पिछले चार साल और नौ महीने से जेल में हैं। वकील तारा नरूला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आवेदक ने लंबे समय तक कारावास का सामना किया है। चूंकि बड़ी संख्या में गवाहों की जांच की जानी है। इसलिए मुकदमा जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है कि दंगाई भीड़ में कथित रूप से शामिल और हत्या के अपराध में शामिल सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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