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Delhi Riots: UAPA मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 29 अगस्त को सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 24 Jul 2024 06:35 PM IST
सार

सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है।

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Delhi Riots High court seeks response from police on Umar Khalid's bail plea in UAPA case
उमर खालिद - फोटो : अमर उजाला
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सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है।दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में नई दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है।

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जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ सुनवाई 29 अगस्त तय की है। पीठ ने साथ ही मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की। अदालत ने पाया कि इमाम और मामले में अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं सुनवाई के लिए निर्धारित हैं।

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सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। खालिद, इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया करते हुए कहा था कि उनकी पहली जमानत याचिका को खारिज करने वाला उसका पिछला आदेश अंतिम हो गया है

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