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Faridabad News: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो 30 तक कराएं शामिल
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फरीदाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका नाम प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में शामिल नहीं है या कोई त्रुटि है, तो वे 30 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे प्रपत्र-6 भरकर नया नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 और किसी अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। यदि किसी दावे या आपत्ति के संबंध में सुनवाई का नोटिस मिलता है, तो संबंधित व्यक्ति को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी, जबकि 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ब्यूरो
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उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे प्रपत्र-6 भरकर नया नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 और किसी अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। यदि किसी दावे या आपत्ति के संबंध में सुनवाई का नोटिस मिलता है, तो संबंधित व्यक्ति को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी, जबकि 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ब्यूरो
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