सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Now the revenue department will hear the complaints of Lal Dora

Faridabad News: अब लाल डोरा की शिकायतों की सुनवाई राजस्व विभाग करेगा

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Now the revenue department will hear the complaints of Lal Dora
विज्ञापन
अब तक डीडीपीओ व बीडीपीओ कर रहे थे सुनवाई
Trending Videos

संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। गांवों की लाल डोरा आबादी के अंदर संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर अगर किसी का पारिवारिक विवाद चल रहा है तो उसकी सुनवाई पंचायत विभाग के बजाया अब राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे। पंचायत विभाग के निदेशक ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं।
हर गांव में एक नंबर होता था। इस नंबर के अंदर जो आबादी रहती है, उसे लाल डोरा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के मकान को खरीदता, तो वह सिर्फ इकरारनामा ही कर सकता था। लाल डोरा के अंदर की भूमि की रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के अंदर जिस व्यक्ति का मकान है, उसे मालिक बना दिया। यदि किसी मकान में तीन भाई रहते हैं तो तीनों को मालिक बना दिया लेकिन मकान की रजिस्ट्री बड़े भाई ने अपने नाम से करा ली और छोटे भाइयों का नाम रजिस्ट्री में शामिल नहीं है। जिस वजह से अब छोटे भाइयों ने अपने हक को लेकर बड़े भाई के खिलाफ पंचायत विभाग के अधिकारियों के पास शिकायत कर दी। इस तरह की शिकायतें की सुनवाई अब तक डीडीपीओ व बीडीपीओ कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब पंचायत विभाग के निदेशक ने उपायुक्त के माध्यम से अपने विभागीय अधिकारी डीडीपीओ और बीडीपीओ को इन मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे मामले की सुनवाई राजस्व विभाग के अधिकारी करेंगे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बल्लभगढ़ अंशु डागर ने बताया कि लाल डोरा को लेकर जनवरी-2025 में अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब तक जिन विवादों की सुनवाई पंचायत और वह करते थे। अब पंचायत विभाग के निदेशक का पत्र मिला है, उसके अनुसार राजस्व विभाग के अधिकारी सुनवाई करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed