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Faridabad News: एक फ्लोर पर एक ही मकान बनाने की होगी अनुमति, बदलेंगे निर्माण के नियम

Wed, 01 Jul 2026 01:06 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 01:06 AM IST
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Permission will be granted to build only one house per floor; construction rules will change.
आगजनी और अन्य आपदाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। जिले में लगतार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में अब एक मंजिल पर एक से अधिक स्वतंत्र फ्लैट बनाना संभव नहीं होगा। आगजनी और अन्य आपदाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने बिल्डिंग निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। विभाग ने 25 जुलाई तक आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं।

जिले में एक ही मंजिल पर दो या उससे अधिक स्वतंत्र फ्लैट बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। भवन का नक्शा तय करते समय अनुमानित आबादी के अनुसार सीढ़ियां, पार्किंग, निकासी मार्ग, पानी, बिजली और अग्निशमन जैसी सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं। लेकिन एक फ्लोर पर कई फ्लैट बनने से भवन में रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण आग या अन्य आपदा की स्थिति में सुरक्षित निकासी मुश्किल हो जाती है।
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प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि किसी प्लॉट पर चार मंजिल बनाने की अनुमति है तो प्रत्येक मंजिल पर केवल एक ही स्वतंत्र आवास बनाया जा सकेगा। यानी पूरी इमारत में अधिकतम चार स्वतंत्र मकान ही होंगे। एक ही मंजिल को दो या उससे अधिक फ्लैटों में विभाजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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अधिकारियों के अनुसार संशोधन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के बीच भवन सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है। सुझावों पर विचार के बाद संशोधित बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा।
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