साहिबाबाद। टीलामोड़ थानाक्षेत्र के दिल्ली 99 सोसायटी निवासी राजू कुमार और उनकी पत्नी मोनिका के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कार्रवाई नोएडा स्थित कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारी फिरोज खान की तहरीर पर हुई है। आरोप है कि दंपती ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनवाए और उनके आधार पर फाइनेंस कंपनी से वर्ष 2024 में 75.21 लाख रुपये का लोन लिया था। कुछ किश्तें भरने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया। छानबीन में धोखाधड़ी का पता चला। 28 अक्तूबर को पुलिस ने दंपती समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
फिरोज खान ने दी तहरीर में बताया कि फाइनेंस कंपनी का मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र में है। राजू कुमार ने साल 2024 में 37,59,499 रुपये के लोन का आवेदन किया था। वहीं, उनकी पत्नी मोनिका ने भी 37,62,441 रुपये के लोन का आवेदन किया था। बंधक के तौर पर भूखंड के दस्तावेज दिए जिसे उन्होंने खाली बताया और वर्ष 2002 में किसी महिला से खरीदने की बात कही थी। दोनों के आवेदन स्वीकृत करते हुए कंपनी ने लोन पास कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने कंपनी से शिकायत करते हुए बंधक संपत्ति को अपना बताया। जब छानबीन हुई तब दंपती के फर्जीवाड़े का पता चला। लोगों से पूछताछ में शिकायत की पुष्टि हुई। इसके बाद पता चला कि आरोपियों ने अपने साथी ज्ञानेंद्र के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। तब उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही हिरासत में लेकर मामले का खुलासा किया जाएगा।