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Ghaziabad News: पुराना लैपटॉप नया बताकर बेचने पर लौटाने होंगे पूरे पैसे
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गाजियाबाद। पुराने और गंदे लैपटॉप को नया बताकर बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने क्रोमा स्टोर को कड़ी फटकार लगाते हुए पूरे पैसे वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही कानूनी खर्च के रूप में 5 हजार रुपये भी देने होंगे।
राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसायटी निवासी प्रियंका त्यागी ने आयोग में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उन्होंने 7 मई 2024 को क्रोमा स्टोर से 43 हजार 625 रुपये 19 पैसे देकर एचपी-15 लैपटॉप खरीदा था। घर जाकर डिब्बा खोलने पर लैपटॉप पर धूल और स्क्रैच मिले। की-बोर्ड भी ठीक से काम नहीं कर रहा था।
8 मई को शिकायत करने पर स्टोर कर्मियों ने अभद्रता की और लैपटॉप वापस लेने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रतिष्ठान की ओर से कहा गया कि ग्राहक ने देख-समझकर लैपटॉप लिया था।
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आयोग के अध्यक्ष अनिल पुंडीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साल से अधिक चली सुनवाई के बाद 31 जुलाई को फैसला सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर उपभोक्ता को लैपटॉप की पूरी राशि लौटाई जाए। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो लैपटॉप की कीमत पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता को कानूनी खर्च के 5 हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
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राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसायटी निवासी प्रियंका त्यागी ने आयोग में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उन्होंने 7 मई 2024 को क्रोमा स्टोर से 43 हजार 625 रुपये 19 पैसे देकर एचपी-15 लैपटॉप खरीदा था। घर जाकर डिब्बा खोलने पर लैपटॉप पर धूल और स्क्रैच मिले। की-बोर्ड भी ठीक से काम नहीं कर रहा था।
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8 मई को शिकायत करने पर स्टोर कर्मियों ने अभद्रता की और लैपटॉप वापस लेने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रतिष्ठान की ओर से कहा गया कि ग्राहक ने देख-समझकर लैपटॉप लिया था।
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आयोग के अध्यक्ष अनिल पुंडीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साल से अधिक चली सुनवाई के बाद 31 जुलाई को फैसला सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर उपभोक्ता को लैपटॉप की पूरी राशि लौटाई जाए। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो लैपटॉप की कीमत पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता को कानूनी खर्च के 5 हजार रुपये भी अदा करने होंगे।