{"_id":"6a7c4c73a52eb160d103d66d","slug":"icici-bank-scandal-hearing-in-cbi-court-ghaziabad-news-c-30-1-gbd1012-953166-2026-08-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: गृह ऋण की शेष रकम के लिए रिश्वत मांगने के मामले में एयर टेल के नोडल अधिकारी ने दर्ज कराया बयान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: गृह ऋण की शेष रकम के लिए रिश्वत मांगने के मामले में एयर टेल के नोडल अधिकारी ने दर्ज कराया बयान
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए थे बैंक के तत्कालीन सेल मैनेजर
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। मथुरा के भूतेश्वर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में गृह ऋण की शेष राशि जारी करने के नाम पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में बुधवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। मामले में एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। पीठासीन अधिकारी भारत यादव ने गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी।
सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महेश गौतम ने बैंक से 10 लाख रुपये का गृह ऋण लिया था। बैंक की ओर से पहले चरण में करीब 3.04 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। आरोप है कि ऋण की शेष रकम जारी करने के एवज में शाखा के तत्कालीन सेल मैनेजर सोनू सिकरवार ने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी सेल मैनेजर ने रिश्वत की रकम बैंक में कार्यरत सेल एग्जीक्यूटिव ऋषभ कुमार को देने के लिए कहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले में योजना बनाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
विज्ञापन
जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने मामले में अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद से मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बुधवार को एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी की गवाही हुई। अदालत ने आगे की गवाही के लिए अगली तारीख तय कर दी है।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। मथुरा के भूतेश्वर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में गृह ऋण की शेष राशि जारी करने के नाम पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में बुधवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। मामले में एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। पीठासीन अधिकारी भारत यादव ने गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी।
सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महेश गौतम ने बैंक से 10 लाख रुपये का गृह ऋण लिया था। बैंक की ओर से पहले चरण में करीब 3.04 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। आरोप है कि ऋण की शेष रकम जारी करने के एवज में शाखा के तत्कालीन सेल मैनेजर सोनू सिकरवार ने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी सेल मैनेजर ने रिश्वत की रकम बैंक में कार्यरत सेल एग्जीक्यूटिव ऋषभ कुमार को देने के लिए कहा था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले में योजना बनाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
विज्ञापन
जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने मामले में अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद से मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बुधवार को एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी की गवाही हुई। अदालत ने आगे की गवाही के लिए अगली तारीख तय कर दी है।